GST कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को कर सकती है सरकार

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भारत सरकार Government of India क्रिप्टोकरेंसी Cryptocurrency का क्लासिफिकेशन Classification जीएसटी कानून GST Law के अंतर्गत करने पर विचार कर रही है। जिससे ट्रांजेक्शन की पूरी वैल्यू पर टैक्स वसूल किया जा सके। वर्तमान में क्रिप्टो एक्सचेंजेस Crypto Exchanges के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विसेज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स Goods and Services Tax (GST) वसूल किया जाता है और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज Financial Services की कैटेगरी में रखा गया है। जीएसटी अधिकारियों ने पीटीआई को जानकारी दी है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी Lottery, कैसिनो Casino, सट्टेबाजी Betting, जुआ Gambling, घुड़दौड़ Horse Racing के समान है, जिनके पूरे मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लागू है। इसके साथ ही सोने के मामले में पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू Transaction Value पर तीन फीसदी GST लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी पर GST लगाने के मामले में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरी वैल्यू पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में वर्गीकृत Classified किया जा सकता है।’’एक अन्य GST अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है तो यह दर 0.1-1 फीसदी के बीच हो सकती है। हालांकि, पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी।