उपभोक्ता अधिकार दिवस - जानिए अपने अधिकार

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उपभोक्ता अधिकार दिवस - जानिए अपने अधिकार
12 Mar 2022
6 min read

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यह हम सभी जानते हैं की हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है। यह दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज इस आर्टिकल में हम आपको उपभोक्ता अधिकारों  के बारे में बताएंगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए - थिंक विथ नीस।

'उपभोक्ता अधिकारों' (Consumer rights) का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो विभिन्न उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं (products, goods, and services) को खरीदता है, उसे उन उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक (quality, purity, price, and standard) के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता (consumer) के रूप में आप उत्पाद की गुणवत्ता खराब होने पर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

अधिकांश लोग उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इस दिन को मनाकर सभी को इसके बारे में जागरूक करते हैं ताकि हम सभी बाजार में धोखाधड़ी की गतिविधियों से सुरक्षित रह सकें।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के पास अपने अधिकार  के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिन का इतिहास बहुत दिलचस्प है। 1960 में कंज्यूमर इंटरनेशनल (Consumers International) की स्थापना की गयी थी, कंज्यूमर इंटरनेशनल उपभोक्ता संगठनों का एक वैश्विक महासंघ है। संगठन की स्थापना उपभोक्ताओं के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज के रूप में की गई थी।

आपको  बता दें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 से हर मार्च की 15 तारीख को मनाया जा रहा है। 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी (John Fitzgerald Kennedy) द्वारा एक भाषण दिया जिसमे उन्होंने चार मौलिक उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताया- सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार (the right to safety, the right to be informed, the right to choose, and the right to be heard)। और तभी से लोगों के मन में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमे कोई बेबकूफ न बना पाए और न ठग पाए। यदि हम अपने उपभोक्ता अधिकारों को जानते हैं तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कैसे मनाएं

  • उपभोक्ता अधिकार कार्यक्रमों (Consumer right events) में शामिल हों 

हर साल, कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा दुनिया भर में उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है आप इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।

  • दूसरों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करें

बहुत से लोग उपभोक्ता अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके इस दिन को मना सकते हैं।

  • अपने उपभोक्ता अधिकारों की कहानी साझा करें

सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा करें कि आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन कब हुआ और आपने इसके बारे में क्या किया।  हो सकता है आपकी कहानी दूसरों को भी उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करे।

उपभोक्ता अधिकारों के बारे कुछ तथ्य (Facts)

  • आपको वकील की जरूरत नहीं है

अपने अधिकारों के प्रति अदालत में आवाज उठाने के लिए आपको वकील की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं ।

  • आप अपने उत्पादों के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं

उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा की सभी विशेषताओं के बारे में जानने का अधिकार है, जिसमें गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता और उन वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं।

  • उत्पादों को चुनने की स्वतंत्रता

प्रत्येक उपभोक्ता को अपने इच्छित उत्पाद या सेवाओं को चुनने का अधिकार है, और वैकल्पिक उत्पादों को चुनने की स्वतंत्रता होती है।

  • आपको मिल सकता है मुआवजा

उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ मुआवजा पाने या निवारण प्राप्त करने का अधिकार है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों महत्वपूर्ण है

  • हमें जागरूकता के लिए इस दिन की जरूरत है

जब अनुचित व्यापार व्यवहार और लालची कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक बहुत ही आवश्यक दिन है। यह हमें तेज और स्मार्ट उपभोक्ता बनने के लिए प्रेरित करता है।

  • यह बदलाव ला सकता है

अगर दुनिया के सभी लोग एक साथ काम करें और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, तो उपभोक्ता अधिकारों के मामले में दुनिया बेहतर तरीके से बदलेगी।

उपभोक्ता अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल है:

  • सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety)

इसका अर्थ है कि सामन खरीदने से पहले, उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी पर जोर देना चाहिए। उन्हें ISI, AGMARK, आदि जैसे गुणवत्ता वाले चिह्नित उत्पादों को प्राथमिकता से खरीदना चाहिए।

  • सूचना का अधिकार (Right to be Informed )

इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को सामान  की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता को सामन खरीदने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

  • अपने पसंद के उत्पाद या सेवाएं चुनने का अधिकार (Right to Choose)

उपभोक्ता अपनी पसंद से कीमत और गुणवत्ता के आधार पर वस्तुएं या सेवाएं चुन सकते हैं।  

  • सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)

इसका मतलब है कि उपभोक्ता की बात को सुना जायेगा और उसको न्याय दिलाया जायेगा।

  • निवारण मांगने का अधिकार (Right to Seek Redressal)

उपभोक्ताओं के लिए कई उपभोक्ता संगठन बनाये गए हैं। जिसे सभी उपभोक्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संगठनों की मदद भी ले सकते हैं।

  • उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education)

इसका अर्थ है जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करने का अधिकार। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की, उनके शोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उन्हें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। तभी वास्तविक उपभोक्ता संरक्षण सफलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

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