Rule Change: क्रेडिट कार्ड से जुड़े इन नियमों में 1 अक्टूबर से हो रहा बदलाव, आप भी जानें

News Synopsis
Rule Change: सितबंर September खत्म होने वाला है और अक्टूबर October महीने की शुरुआत होने जा रही है। नए महीने New Month के साथ कई नियमों में भी बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे ही अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड Credit Card से जुड़े नियम में बदलाव को देखने को मिलेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड Credit & Debit Card जारी करने के लिए नए मानदंड जारी किए हैं। जिसमें क्रेडिट कार्ड को रद्द करने का नियम भी शामिल है। अगर इन बदलावों की बात करें तो, कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड एक्टिव Active करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड One Time Password (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी होगी।
वहीं, अगर इसे जारी करने की तारीख से 30 से अधिक दिनों तक कस्टमर द्वारा एक्टिवेट नहीं किया जाता तो कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पूछकर 7 दिनों के भीतर बिना कोई चार्ज लिए क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद Account Closed करना होगा। वहीं, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को कार्डधारक से बिना सहमति लिए कार्ड लिमिट को तोड़ा नहीं जा सकता है। लिमिट में बदलाव के लिए कस्टमर को जानकारी देनी होगी। साथ ही परमिशन लेनी होगी।
क्रेडिट कार्डों पर ब्याज की वसूली/चक्रवृद्धि के लिए अनपेड चार्ज/लेवी/करों को कैपिटलाइज Capitalize नहीं किया जा सकेगा। यानी कस्टमर को ब्याज के जाल में फंसने से बचाने के लिए कंपाउंडिंग ब्याज Compounding Interest को बिलों पर नहीं लगाया जा सकेगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।