अब कॉन्टैक्ट लेंस बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, 473 करोड़ का है कारोबार

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अब कॉन्टैक्ट लेंस बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, 473 करोड़ का है कारोबार
14 Oct 2022
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News Synopsis

Contact Lenses: अब देश में कॉन्टैक्ट लेंस Contact Lenses विक्रेताओं को लाइसेंस लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार Central Government ने कॉन्टैक्ट लेंस विक्रेताओं Contact Lens Vendors को लाइसेंस प्रक्रिया के अधीन Subject to Licensing Procedure कर दिया है, जिसके तहत बगैर लाइसेंस कॉन्टैक्ट लेंस की बिक्री करना दंडनीय अपराध Punishable Offenses माना जाएगा। इसके अलावा कैंसर उपचार से जुड़े उपकरण और दांतों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण व इम्प्लांट को भी लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। ये नियम अक्तूबर से देशभर में लागू कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय Union Health Ministry के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन Central Drugs Standard Control Organisation (सीडीएससीओ) ने औषधि व प्रसाधन अधिनियम को विस्तार देते हुए कॉन्टैक्ट लेंस बिक्री को लाइसेंस प्रक्रिया के तहत शामिल किया है।

गौर करने वाली बात ये है कि देश में कॉन्टैक्ट लेंस का कारोबार करीब 473 करोड़ रुपए है। रिसर्च एंड मार्केट्स की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 2019 से 2025 तक कॉन्टेक्ट लेंस का राजस्व के लिहाज से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7.5 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान All India Institute of Medical Sciences (एम्स) की प्रोफेसर डॉ. राधिका टंडन Professor Dr.Radhika Tandon बताती हैं कि आंख की पुतली (कॉर्निया) बहुत ही साफ और पारदर्शी होती है। इसमें संक्रमण या सूजन Infection or Inflammation से केरेटाइटिस बीमारी होती है।

एमटीएआई के अध्यक्ष व महानिदेशक पवन चौधरी का कहना है कि अभी तक ऑप्टिकल स्टोर्स और कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनिकों के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं था। इसके बगैर ही दुनिया के कई देशों तक उत्पाद आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन नए सेल लाइसेंस नियम New Cell License Rules के बाद अब हजारों ऑप्टिकल दुकानों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा लेकिन इनमें से अधिकांश इकाइयों को सेल लाइसेंस SALE License की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है।