खाद्य पदार्थ मांसाहारी या शाकाहारी बताना होगा अनिवार्य -FSSAI

News Synopsis
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India ने दिल्ली उच्च न्यायालय High Court of Delhi को बताया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के मांसाहारी या शाकाहारी होने के बारे में एक घोषणा अनिवार्य है, चाहे उसमें इस्तेमाल होने वाले किसी भी घटक का प्रतिशत कुछ भी हो और मांसाहारी भोजन के प्रत्येक पैकेज पर एक प्रतीक और रंग कोड होगा जो इसका संकेत देगा। उत्पादों के लेबलिंग Labeling of Products से संबंधित एक याचिका के जवाब में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सूचित किया कि उसने सभी राज्यों All States और केंद्र शासित प्रदेशों Union Territories के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। जनादेश और एक अधिसूचना भी देश भर के 68 समाचार पत्रों में, 26 भाषाओं में, जनता को बड़े पैमाने पर सूचित करने के लिए प्रकाशित की गई थी।
इसने आगे कहा कि वेज की घोषणा के संबंध में 5 अप्रैल को एक आदेश भी पारित किया गया था। इसमें कहा गया है कि यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई Punitive Action शुरू की जाती है।
आपको बता दें कि मार्च में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी खाद्य पदार्थ के शाकाहारी या मांसाहारी होने के संबंध में एक पूर्ण प्रकटीकरण होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार थाली पर दी गई चीज़ों से प्रभावित होते हैं और FSSAI को सभी के लिए एक नया संचार जारी करने का निर्देश दिया था। खाद्य पदार्थ शाकाहारी है या मांसाहारी है, इसका स्पष्ट खुलासा करने के दायित्व को संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से बताते हैं।
आपको बता दें कि FSSAI की स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ अंबुमणि रामदास, भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2008 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी, जिसे वर्ष 2006 में चालू किया गया था। FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं।
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https://en.wikipedia.org/wiki/Food_Safety_and_Standards_Authority_of_India