अगर आप के पास है डीजल वाहन तो ये जानना है जरूरी, नई नीति हुई पेश

News Synopsis
वायु प्रदूषण Air Pollution को रोकने के लिए नई नीति का ऐलान कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग Air Quality Management Commission (CAQM) ने अगले पांच वर्षों में दिल्ली-एनसीआर Delhi-NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। यह नई नीति तुरंत लागू करने के साथ ही सेक्टर के आधार पर एक्शन प्लान Action Plan के साथ लागू की गयी है।
नई नीति के अनुसार यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक Air Quality Index (एक्यूआई) 450 से ऊपर चला जाता है, तो दिल्ली Delhi और उसके आसपास और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र National Capital Region (एनसीआर) के सीमावर्ती जिलों Border Districts में आवश्यक सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर, सभी बीएस-4 चार पहिया डीजल वाहनों Four Wheeler Diesel Vehicles पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नई नीति के अनुसार, गुरुग्राम Gurugram, फरीदाबाद Faridabad, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद Gautam Budh Nagar and Ghaziabad में डीजल ऑटो रिक्शा Diesel Auto Rickshaw को 31 दिसंबर, 2024 तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य जिलों में इसे 31 दिसंबर, 2026 तक चरणबद्ध तरीके से इसका पालन किया जाएगा।
नीति के मुताबिक 1 जनवरी, 2023 से एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो CNG & Electric Autos का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) होगा। नीति में यह भी बताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में स्थित पेट्रोल-पंपों Petrol-pumps को 1 जनवरी, 2023 से उन वाहनों को ईंधन देने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनके पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र Valid Pollution Certificate (पीयूसी) नहीं है।