होटल और रेस्त्रां नहीं ले सकेंगे सर्विस चार्ज, सीसीपीए की गाइडलाइन जारी

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अब होटल और रेस्त्रां मालिकों Hotel and Restaurant Owners की मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि रेस्त्रां और होटल मालिक सर्विस चार्ज Service Charge की वसूली नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर सीसीपीए CCPA ने नई गाइडलाइन New Guideline जारी कर दी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी Central Consumer Protection Authority यानी सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम New Service Charge Guidelines जारी कर दी है।
सीसीपीए की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब से कोई भी रेस्त्रां अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के बदले सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक रेस्त्रां के खिलाफ उपभोक्ता आयोग Consumer Commission में ई-दाखिल शिकायत (edaakhil.nic.in) कर सकता है।
नए नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बताना जरूरी है कि देश में पिछले कुछ समय से रेस्त्रां में सर्विस चार्ज वसूले जाने पर बहस चल रही थी।
अब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री Ministry of Consumer Affairs की होटल और रेस्टोरेंट्स Hotels and Restaurants को सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्विस चार्ज गैरकानूनी Unlawful है।