कर चोरी रोकने को खाद्य उत्पादों पर जीएसटी की हुई थी मांग- राजस्व सचिव

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राजस्व सचिव तरुण बजाज Revenue Secretary Tarun Bajaj ने पैक्ड सामान और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी GST on packaged goods and food items लगाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इन उत्पादों पर हो रही कर चोरी Tax evasion रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने भी इसकी मांग की थी। उन्होंने आगे कहा कि, पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई, 2022 से जीएसटी लगाने का फैसला केंद्र सरकार Central Government का नहीं बल्कि जीएसटी परिषद GST Council का है।
जीएसटी दरों पर सुझाव देने वाली फिटमेंट समिति Fitment Committee ने इस बारे में निर्णय किया था। समिति में केंद्र के अलावा राज्यों के भी अधिकारी होते हैं। राजस्व सचिव ने कहा, जीएसटी से पहले इन वस्तुओं पर कई राज्यों में कर लगता था। जुलाई, 2017 में जीएसटी आने के समय यह परिपत्र जारी रहने की परिकल्पना की गई थी। लेकिन, नियम और परिपत्र Rules and Circulars सामने आए तो यह कर ब्रांडेड उत्पादों Branded products पर लगाया गया था। नियमों के अनुसार, अगर ब्रांड कार्रवाई-योग्य दावों को छोड़ देते हैं तो पहले से पैक सामानों पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
इसका फायदा उठाते हुए कई मशहूर ब्रांड इन वस्तुओं को अपने ब्रांड नाम वाले पैकेटों में बेचने लगे। लेकिन, इस पर कोई कार्रवाई-योग्य दावा नहीं होने की वजह से उन पर 5 फीसदी जीएसटी नहीं लग रहा था। इस तरह कर चोरी होने की शिकायतें कुछ राज्यों ने की थी। जबकि, उन्होंने इन राज्यों के नाम नहीं बताए।