GST काउंसिल की सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं हैं सरकारें-सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को Goods & Services Tax पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि GST Council की सिफारिशें मानना केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसका मतलब है कि GST काउंसिल जो भी सिफारिशें देता हैं, उन्हें लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं होंगे बल्कि ये सिफारिशें सलाह या परामर्श के तौर पर देखी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संसद Parliament और राज्य विधानसभाओं State Assemblies के पास GST पर कानून बनाने का समान अधिकार है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ Justice D.Y Chandrachud की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के पास जीएसटी पर कानून बनाने का एक बराबर अधिकार है, इसलिए जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का नतीजा है। ये जरूरी नहीं है कि संघीय इकाइयों में से एक के पास हमेशा अधिक हिस्सेदारी हो। आपको बता दें कि सरकार ने 5 फीसदी आईजीएसटी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में कसीनो Casino घुड़दौड़ Horse Racing ऑनलाइन गेमिंग Online Gaming पर 28 फीसदी टैक्स को लेकर अहम फैसला आ सकता है। इस विषय पर समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे परिषद की अगली बैठक में रखा जाना है।