बेंगलुरु में बैनर और होर्डिंग्स लगाना पड़ेगा महंगा

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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु Bengaluru the capital of Karnataka में अब पब्लिक स्थानों public places पर बैनर और होर्डिंग्स banners and hoardings लगाने पर 6 महीने जेल की सजा हो सकती है। सिटी के सिविल बॉडी नियम city civil body rules के अनुसार बेंगलुरु के दीवारों पर कमर्शियल या राजनीतिक बैनर और होर्डिंग लगाने पर छह महीने जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु महानगर पालिका के स्पेशल कमिश्नर दीपक आरएल Bengaluru Municipal Corporation special commissioner Deepak RL ने चेतावनी दी है कि शहर को खराब करने वाले प्रिंटरों और प्रकाशकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शहर की दीवार पर बैनर और होर्डिंग बनाने वाले प्रिंटर और प्रकाशकों printers and publishers को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इस बारे में कमिश्नर ने कहा कि लोगों को जन्मदिन या वर्षगांठ birthdays or anniversaries के मौके पर दीवारों पर बैनर लगाना बंद करना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा और साथ ही छह महीने की कैद की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कहा कि हम उन प्रकाशकों की भी पहचान कर रहे हैं जो शहर में लगाए जाने वाले फ्लेक्स और बैनरों को अवैध रूप से छाप रहे हैं।
शहर में अवैध होर्डिंग्स की पहचान के लिए अधिकारी जीपीएस मैप GPS maps और कैमरों का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन को बैन कर दिया है। गौरतलब है कि 2018 में बेंगलुरु में 3,600 से अधिक होर्डिंग लगे थे। उनमें से 1,800 को उस समय हटा दिया गया था।