वसूली के लिए ग्राहकों को नहीं धमका सकते बैंक-RBI

News Synopsis
बैंक ग्राहकों bank customers के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब बैंक अपनी बकाया वसूली dues recovery के लिए ग्राहकों customers को धमका नहीं सकेंगे। गुरूवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India ने इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश strict guidelines जारी कर दिए हैं। साथ ही बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान financial institutions ग्राहकों की मंजूरी के बिना डेबिट/क्रेडिट कार्ड debit/credit cards न तो जारी कर सकेंगे और न ही अपग्रेड या एक्टिव upgrade or activate कर सकेंगे। ऐसा करने पर कार्ड जारी करने वाले को सभी शुल्क ग्राहक को वापस करने होंगे।
साथ ही क्रेडिट कार्ड बिल का दोगुना जुर्माना double fine भी देना पड़ेगा। नया नियम एक जुलाई 2022 से लागू होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जिस व्यक्ति का कार्ड पर नाम है, वह ऐसा करने वाले बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के खिलाफ केंद्रीय बैंक के लोकपास lokpass से शिकायत कर सकता है। इसमें समय के नुकसान, खर्च और उत्पीड़न expenditure and harassment के साथ मानसिक प्रताड़ना mental harassment से जुड़ीं शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती हैं। आरबीआई के अनुसार, जिन व्यवसायिक बैंकों की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से अधिक है, वे भी अब क्रेडिट कार्ड बिजनेस कर सकते हैं।