ट्राई का आदेश, दिए जाएं पूरी 30 दिन वैधता वाले प्री-पेड रिचार्ज प्लान

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टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया Telecom Regulatory Authority of India ने सख्ती दिखाते हुए मोबाइल उपयोगकर्ताओं Mobile Users के हित में बड़ा आदेश जारी किया है। TRAI ने हाल ही में टेलिकॉम टैरिफ Telecom Tariff (66वां संशोधन) आदेश जारी किया है। जहां टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर Telecom Service Provider (TSPs) को 28 दिनों की जगह 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान Recharge Plan को भी पेश करने का आदेश दिया है। टेलिकॉम कंपनियों Telecom Companies को ट्राई के नए आदेश के तहत 30 दिनों की वैधता वाले प्लान को नोटिफिकेशन Notification जारी होने के 60 दिनों के भीतर पेश करना होगा। पिछले दिनों यूजर्स ने शिकायत दर्ज करायी थी कि टेलिकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती। टेलिकॉम कंपनियां एक माह में 30 दिन की जगह 28 दिनों की वैलिडिटी Validity वाले प्लान पेश करती हैं। जिसके बाद ट्राई ने आदेश दिया कि टेलिकॉम कंपनियां 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान भी पेश करें।