TRAI ने पोर्टेबिलिटी पर मिलने वाले ऑफर किये बंद

Share Us

1315
TRAI ने पोर्टेबिलिटी पर मिलने वाले ऑफर किये बंद
27 Jan 2023
4 min read

News Synopsis

Latest Updated on 27 January 2023

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण Telecom Regulatory Authority of India ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों Telecom Operators से सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए समान नंबर पोर्टेबिलिटी Number Portability को तुरंत सक्षम करने के लिए कहा है। उन्होंने अपनी मोबाइल सेवा के लिए कितना भी भुगतान किया हो, और अपने नए मोबाइल फोन पर अपना वही फोन नंबर और संपर्क रख सकेंगे। यह ट्राई का एक कड़ा संदेश है।

रिलायंस जियो Reliance Jio ने हाल ही में नियामक को शिकायत करते हुए लिखा था। कि वोडाफोन आइडिया Vodafone Idea की नई टैरिफ संरचना Tariff Structure कथित तौर पर अपने ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर को अपने नेटवर्क से दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। नियामक ने कुछ प्रीपेड वाउचर Prepaid Voucher में आउटगोइंग एसएमएस सुविधा Outgoing SMS Facility प्रदान नहीं करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

ट्राई ने कहा कि कुछ प्रीपेड वाउचर/प्लान में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित एसएमएस भेजने की सुविधा नहीं देना नियमों का उल्लंघन है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की नई टैरिफ संरचना ग्राहकों को कम लागत वाले प्लान चुनने से रोकती है।

वोडाफोन आइडिया ने नवंबर में अपने मोबाइल प्लान Mobile Plan की कीमतों में 18-25% की बढ़ोतरी की। नए टैरिफ स्ट्रक्चर के तहत, कंपनी ने एंट्री-लेवल प्लान को रुपये से बढ़ा दिया। 75 से रु99 / 28 दिनों की वैधता के साथ, लेकिन इसमें एसएमएस सेवा शामिल नहीं है। जियो ने सरकार से शिकायत करते हुए कहा है, कि वोडाफोन आइडिया उन प्लान्स में एसएमएस सर्विस दे रही है, जिनकी कीमत जरूरत से ज्यादा है।

Last Updated on 03 September 2021

टेलीकॉम रेग्युलेरिटी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने ऐसे ऑफर देने पर रोक लगा दी है, जो टेलीकॉम कम्पनी उपयोगकर्ता को मोबाइल नंबर पोर्टेबल करने पर देती थीं। कंपनी दूसरी टेलीकॉम कम्पनी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे ऑफर देती थीं, जिससे ग्राहक अपना नंबर पोर्ट करा लें। टैरिफ प्लान को भी देने पर ट्राई ने रोक लगा दी है। कम्पनी और थर्ड पार्टी जिनके माध्यम से नंबर पोर्ट होता था, कई बार फायदे के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिना सूचित किये यह काम करती थी, जो नियम के विरुद्ध था। कम्पनी कोई प्लान बिना अथॉरिटी को सूचित किये प्रभाव में नहीं ला सकती है। यदि अब कोई कम्पनी ऐसा करती है तो ट्राई(TRAI) उस पर जुर्माना लगा सकता है।