Loan App पर कसा शिकंजा, उधारी सीमा के लिए लेनी होगी मंजूरी

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Loan App पर कसा शिकंजा, उधारी सीमा के लिए लेनी होगी मंजूरी
11 Aug 2022
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News Synopsis

लोन एप्स Loan Apps पर देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। डिजिटल Digital तरीके से कर्ज देने वाले एप ग्राहकों की मंजूरी के बिना उधारी सीमा Lending Limit नहीं बढ़ा सकेंगे। आरबीआई RBI ने बुधवार को कर्ज देने वाले एप को लेकर जारी निर्देश में कहा कि उसकी ओर से रेगुलेटेड फिनटेक संस्थानों Regulated Fintech Institutions को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह अधिकारी ही डिजिटल उधारी से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा।

अगर डिजिटल मंचों के जरिये कर्ज बांटने वाले ये एप शिकायतों को 30 दिन में नहीं सुलझाते हैं तो ग्राहक केंद्रीय बैंक के लोकपाल Ombudsman के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ने डिजिटल उधारी पर गठित कामकाजी समूह Working Group (डब्ल्यूजीडीएल) की कुछ सिफारिशों को तुरंत लागू करने का फैसला किया है। जबकि, कुछ सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है, जिन्हें बाद में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ सिफारिशों को केंद्र सरकार और अन्य शेयरधारकों Central Government and other Stakeholders से विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाएगा।

इसके लिए संस्थागत तंत्र Institutional Mechanism बनाया जाएगा। वहीं अगर 30 दिन में समाधान नहीं करने पर आरबीआई लोकपाल से ग्राहक शिकायत कर सकेंगे। रेगुलेटेड संस्थान Regulated Institutions को प्रमुख विवरण (की फैक्ट्स स्टेटमेंट) ग्राहक को मुहैया करानी होगी। इसमें सभी डिजिटल उधारी उत्पाद का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट Standard Format होगा।