इन गैज़ेट को DoT के अनिवार्य परीक्षण से मिली छूट

News Synopsis
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया गया कि दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications ने मोबाइल उपयोगकर्ता उपकरण, मोबाइल हैंडसेट Mobile Handsets और स्मार्टवॉच समेत कुछ उत्पादों को दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन व्यवस्था के दायरे से छूट दे दी है, जिससे दोहरे नियम की आशंका दूर हो गई है। इसके साथ ही व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले उत्पादों पर छूट अनुपालन बोझ को कम करेगी और उद्योग को अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने में सक्षम बनाएगी।
आपको बता कि दूरसंचार विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Information Technology के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया और मोबाइल उपयोगकर्ता उपकरण/मोबाइल हैंडसेट सर्वर Servers स्मार्ट वॉच Smart Watches स्मार्ट कैमरा Smart Cameras पीओएस मशीनों POS Machines को एमटीसीटीई के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। दूररसंचार विभाग ने दूरसंचार के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम उपकरणों के लिए भारतीय टेलीग्राफ नियम Indian Telegraph Rules 2017 के तहत दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन को उल्लिखित किया है।