समय पर नहीं भरा टीडीएस रिटर्न तो लगेगा एक लाख रुपए तक जुर्माना

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समय पर नहीं भरा टीडीएस रिटर्न तो लगेगा एक लाख रुपए तक जुर्माना
25 Jul 2022
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News Synopsis

टीडीएस रिटर्न TDS Return भरने की तारीक नजदीक आ गई है। वहीं इसकी फाइलिंग Filing को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने समय पर अपना स्रोत पर कर कटौती Tax Deduction at Source (टीडीएस) का रिटर्न दाखिल नहीं किया तो प्रतिदिन 200 रुपए लेट फी Late Fee के साथ एक लाख रुपए तक भारी जुर्माना Heavy Penalty भरना पड़ सकता है।

इससे बचने के लिए समय पर टीडीएस रिटर्न जरूर भर दे।  2022-23 की पहली तिमाही First Quarter (अप्रैल-जून) के लिए टीडीएस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। देरी से टीडीएस भरने पर आयकर अधिकारी सबसे पहले आपसे लेट फी वसूलता है और उसके बाद जुर्माना। जुर्माना भी न्यूनतम 10,000 रुपए से लेकर अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकता है।

इतना ही नहीं, देरी से टीडीएस रिटर्न भरने पर आयकर विभाग Income Tax Department आपके सभी तरह के क्लेम खत्म Claim End कर सकता है। इसका मतलब आपको टीडीएस से जुड़े क्लेम का फायदा नहीं मिल पाएगा। टीडीएस रिटर्न हर तिमाही खत्म होने के बाद आने वाले महीने की आखिरी तारीख Last Date तक भर जाना चाहिए।

इसका मतलब ये है कि अप्रैल-जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक, जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न 31 अक्तूबर तक, अक्तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही रिटर्न 31 मई तक भरा जाना चाहिए। वहीं टीडीएस का रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकरदाता Income Taxpayer को फॉर्म 16/16ए की जरूरत होती है। यह किसी भी तरह की आय पर टैक्स की कटौती का प्रमाणपत्र Certificate होता है।