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सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा कानून का दोहराव- राजस्व सचिव

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा कानून का दोहराव- राजस्व सचिव
21 May 2022
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News Synopsis

जीएसटी परिषद GST Council के फैसलों को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय Supreme Court के फैसले से एक राष्ट्र-एक कर One Nation One Tax व्यवस्था में बदलाव की संभावना नहीं है। राजस्व सचिव Revenue Secretary तरुण बजाज Tarun Bajaj ने बृहस्पतिवार को यह बात कही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल मौजूदा कानून का दोहराव है, जो राज्यों को कराधान पर परिषद की सिफारिश को स्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार देता है। बजाज ने साथ ही कहा कि इस शक्ति का इस्तेमाल पिछले पांच साल में किसी ने भी नहीं किया है। इसी क्रम में अपनी बात जारी रखते हुए बजाज ने कहा कि जीएसटी कानून GST Law कहता है कि परिषद सिफारिश करेगी और इसमें आदेश देने की बात कहीं नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय Constitutional Body है।

आपको बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ Justice DY Chandrachud न्यायमूर्ति सूर्यकांत Justice Surya Kant और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ Justice Vikram Nath की पीठ ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, हालांकि इन पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में सहकारी संघीय ढांचा Cooperative Federal Structure है।