सुप्रीम कोर्ट का LIC के IPO पर रोक से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट का LIC के IPO पर रोक से इनकार
13 May 2022
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News Synopsis

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एलआईसी LIC के आईपीओ IPO पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है। गुरूवार को एलआईसी के आईपीओ के जरिए शेयरों के आवंटन Allotment of Shares पर रोक लगाने की पॉलिसीधारकों Policyholders की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। इस याचिका में शेयर अलॉटमेंट प्रक्रिया Share Allotment Process पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

जबकि, कोर्ट ने वित्त अधिनियम, 2021 और एलआईसी अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता Constitutional Validity को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गौर करने वाली बात ये है कि दायर याचिका में कहा गया था कि एलआईसी एक्ट में बदलाव वित्तीय बिल के जरिए किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। आधार एक्ट में बदलाव को संसद में वित्त विधेयक Finance Bill की तरह पास करने का मसला पहले से लंबित। इसे भी साथ सुना जाएगा। पीठ ने कहा कि उसने केंद्र और एलआईसी को कोर्ट में पॉलिसीधारकों की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।