ऑनलाइन गेम में जीती राशि पर लगेगा इतने फीसदी टैक्स, जानें डिटेल्स

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ऑनलाइन गेम में जीती राशि पर लगेगा इतने फीसदी टैक्स, जानें डिटेल्स
27 Aug 2022
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News Synopsis

भारत India में पिछले कुछ सालों में गेमिंग उद्योग Gaming Industry काफी तेजी से बढ़ा है। वहीं अब गेमिंग उद्योग में हो रही कर चोरी को रोकने के आयकर विभाग Income Tax Department के प्रयासों के बीच ऑनलाइन गेम Online Games के विजेताओं को अब बिना किसी छूट के ब्याज के साथ कुल 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही उन्हें टैक्स और ब्याज Tax & Interest पर अतिरिक्त 25-30 फीसदी रकम का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन गेम के विजेता अगर निर्धारित समय तक टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता Chairman Nitin Gupta ने एक साक्षात्कार में कहा कि गेमिंग उद्योग में हो रही टैक्स चोरी पर आयकर विभाग की नजर है। किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए ऑनलाइन गेम के विजेता अपडेटेड आयकर रिटर्न  Income Tax Return (आईटीआर-यू) दाखिल करने के साथ अपनी आय का खुलासा करें व लागू टैक्स का भुगतान करें। सामान्य रूप से आईटीआर-यू भरने की अंतिम तिथि संबंधित आकलन वर्ष के खत्म होने के 24 महीने बाद होती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर-यू  ITR-U  भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। उन्होंने कहा कि, विभिन्न गेमिंग पोर्टल के खेलों के विजेताओं को आईटीआर-यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जुर्माने से बचने के लिए आगे आने और टैक्स चुकाने  Payment of Tax का प्रावधान है।