स्पाइसजेट के प्रमोटर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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स्पाइसजेट SpiceJet के प्रमोटर अजय सिंह Ajay Singh की अग्रिम जमानत याचिका खारिज bail petition कर दी गई है। दिल्ली Delhi की एक अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अजय सिंह ने फ्रॉड fraud से जुड़े एक मामले में यह याचिका दायर की थी। शिकायतकर्ता complainant का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट senior advocate विकास पाहवा Vikas Pahwa ने यह जानकारी दी। पाहवा ने जानकारी दी है कि अदालत से इस आशय का एक लिखित आदेश आना अभी बाकी है और 31 मार्च को इसके आने की उम्मीद है। इस पर स्पाइसजेट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जांच के लिए पुलिस police के सामने पेश नहीं होने पर जनवरी में अजय सिंह के खिलाफ दो गैर-जमानती वारंट non-bailable warrant जारी कर दिए गए थे। इसी के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने अजय सिंह को जांच में सहयोग करने और भाग लेने का निर्देश देते हुए उन्हें दंडात्मक कार्रवाई punitive action से बचाया था। अजय सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा 28 मार्च तक दी गई थी। यह अवधि समाप्त होने के बाद मामले की दोबारा सुनवाई की गई। 2021 के इस मामले में दिल्ली के उद्योगपति industrialist संजीव नंदा Sanjeev Nanda ने अजय सिंह के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी।