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क्रिप्टो निवेशकों को झटका, लग सकता है 28 फीसदी जीएसटी 

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क्रिप्टो निवेशकों को झटका, लग सकता है 28 फीसदी जीएसटी 
11 May 2022
7 min read

News Synopsis

भारत India में क्रिप्टो निवेशकों Crypto Investors को बड़ा झटका लग सकता है,क्योंकि देश में क्रिप्टो पर 28 फीसदी जीएसटी GST लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी परिषद GST Council के प्रस्ताव के मुताबिक 28 फीसदी जीएसटी क्रिप्टो संपत्ति Crypto assets के लेन-देन से होने वाली आय पर पहले से लगने वाले 30 फीसदी टैक्स के अतिरिक्त होगा। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2022 से देश में क्रिप्टो से होने वाली आय पर भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है। देश में बजट वाले दिन वित्त मंत्री Finance Minister  निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने क्रिप्टो असेट पर 30 फीसदी का टैक्स लगाकर निवेशकों को झटका दिया था, जबकि अब इन्हें एक और झटका देने की तैयारी हो रही है।

मतलब, ये तैयारी है बिटक्वाइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी All cryptocurrencies including bitcoin को जीएसटी के दायरे में लाने की और जीएसटी परिषद इन डिजिटल करेंसियों digital currencies पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में क्रिप्टो निवेशकों को एक और परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। 30 फीसदी टैक्स के बाद अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भी क्रिप्टोकरेंसी पर भारी भरकम टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है।