SEBI ने F&O मार्जिन से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई

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SEBI ने F&O मार्जिन से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई
25 Feb 2022
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News Synopsis

गुरूवार 24 फरवरी को मार्केट रेगुलेटर Market Regulator सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर Future and Option (F&O) मार्जिन Margin से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा Timeline में इजाफा किया है। इन नियमों के तहत क्लाइंट के स्तर पर कोलैटरल Collateral की निगरानी और उसे अलग रखने से जुड़े नए कंप्लायंस सिस्टम Compliance System लागू किये जाने थे। Securities and Exchange Board of India (SEBI) सेबी की मूल नोटिस के अनुसार नए कंप्लायंस सिस्टम को 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी होना था। जबकि, कार्वी स्टॉकब्रोकिंग Karvy Stockbroking से जुड़े एक विवाद की वजह से इसकी समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। कार्वी स्टॉकब्रोकिंग के मामले में क्लाइंट के शेयरों को बिना उनकी परमीशन के फर्म ने लोन के बदले में गिरवी रख दिए थे। जबकि, सेबी ने 28 फरवरी की समयसीमा को भी बढ़ा दिया है। अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 2 मई 2022 कर दिया गया है। सेबी ने बताया कि नए कंप्लायंस सिस्टम को लागू करने से पहले किए जाने वाले बदलावों को अपनाने के लिए कई स्टेकहोल्डरस Stakeholders ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे देखते हुए समयसीमा को बढ़ाया गया है।