Digital Loan से जुड़े नियम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए- RBI डिप्टी गवर्नर

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रिजर्व बैंक Reserve Bank ने उद्योग जगत Industry के साथ व्यापक परामर्श के बाद 10 अगस्त को डिजिटल लोन Digital Loan से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं और इसे इंडस्ट्री को इस साल नवंबर तक लागू करने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव Deputy Governor M Rajeshwar Rao ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा है कि हाल में जारी किए गए डिजिटल ऋण से जुड़े नियम मध्यस्थता खत्म करने और ग्राहकों की सुरक्षा Protection of Customers के लिए बनाए गए हैं। राजेश्वर राव ने उद्योग निकाय एसोचैम Assocham की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि तीसरे पक्ष की बेलगाम भागीदारी, भ्रामक बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनैतिक वसूली प्रथाओं और अत्यधिक ब्याज दरों के कारण आरबीआई ने डिजिटल लोन से जुड़े नियम बनाए हैं।
केंद्रीय बैंक ने व्यापक परामर्श के बाद 10 अगस्त को डिजिटल लोन से जुड़े नियम जारी किए हैं और इसे इंडस्ट्री क इस साल नवंबर तक इसे लागू करने के लिए कहा है। जबकि इन नियमों के जारी होने के बाद फिनटेक उद्योग Fintech Industry की कुछ कंपनियों ने चिंता जताई है कि इससे उनके कामकाज प्रभावित होंगे।
राजेश्वर राव ने आगे कहा कि, 'डिजिटल कर ढांचे को एक अभिनव और समावेशी प्रणाली Innovative and Inclusive System की जरूरत के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसमें सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें।' उन्होंने कहा कि ये मानदंड पूरी तरह से उन विनियमित संस्थाओं Regulated Institutions के लिए हैं, जो एप के जरिए उधार देते हैं।