डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम 1 जुलाई से जाएंगे बदल, जानें डिटेल्स

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डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम 1 जुलाई से जाएंगे बदल, जानें डिटेल्स
27 Jun 2022
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News Synopsis

देश में 1 जुलाई से डेबिट और क्रेडिट कार्ड Debit and Credit Cards से जुड़े नियम बदल जाएंगे। ये नियम आपके आर्थिक लेन-देन Economic Transactions से जुड़े हुए होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ भार आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। 1 जुलाई से होने वाले बदलावों के दायरे में लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश Investment in Cryptocurrency करने वाले और पैन कार्ड धारक भी आएंगे। 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स Tax Deducted at Source (TDS) देना पड़ेगा।

ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों Social Media Influencers and Doctors पर लागू होगा। एक जुलाई से पेमेंट गेटवे Payment Gateway, मर्चेंट Merchant, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण Payment Aggregator and Acquisition करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने पर पाबंदी लग जाएगी। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा Bank Customers Security को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में टोकन Card Tokenisation के इस्तेमाल का प्रावधान किया है।

1 जुलाई 2022 के बाद से IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर एक फीसदी का चार्ज किया जाएगा। वहीं ये भी जानना जरूरी है कि अगर 30 जून तक आधार पैन लिंक नहीं किया तो देना होगा दोगुना जुर्माना। एक जुलाई से देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों Gas Cylinders Prices में भी बदलाव किया जा सकता है।

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव का फैसला लेती हैं।  दोपहिया वाहन और एयर कंडीशनर्स Two Wheelers and Air Conditioners की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है।