Reliance: 25 रुपए के कैरी बैग को लेकर रिलायंस को भरना पड़ा जुर्माना, जानिए मामला

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Reliance: 25 रुपए के कैरी बैग को लेकर रिलायंस को भरना पड़ा जुर्माना, जानिए मामला
24 Nov 2022
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News Synopsis

Reliance: देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड Reliance Retail ltd ने कैरी बैग Carry bag के नाम पर ग्राहक से 24.9 रुपए वसूले, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी पर जुर्माना company fined ठोक दिया। कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाते हुए ग्राहक को मुआवजा और कोर्ट खर्च की रकम भरने का आदेश दिया है। शॉपिंग बिल shopping bill में करीब 25 रुपए के थैले के लिए रिलायंस को अब 7 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। बेंगलुरु Bengaluru की एक उपभोक्ता अदालत Consumer Court ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी को रविकिरण सी Ravikiran c नाम के शिकायतकर्ता को 5000 रुपए और कोर्ट खर्च के लिए 2000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

10 जुलाई 2022 को 34 साल के रविकिरण और उनकी पत्नी बेंगलुरु के एक रिलांयस स्मार्ट प्वाइंट Reliance Smart Point में शॉपिंग के लिए गए थे। करीब 23 आइटम्स के लिए उन्होंने 2007 रुपए का बिल क्रेडिट कार्ड credit card से चुकाया। इस बिल में रिलायंस की ओर से 24.9 रुपए कैरी बैग के लिए चार्ज किए गए थे, जिसे देखकर रविकिरण को झटका लगा। रवि खुद पेशे से वकील हैं, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के आधार पर बेंगलुरु के जिला उपभोक्ता अदालत district consumer court का दरवाजा खटखटाया और रिलायंस आउटलेट Reliance Outlet की मनमानी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई।

रविकिरण ने दलील दी कि कंपनी कैरी बैग के नाम पर इस तरह से रकम नहीं वसूली जा सकती। कैरी बैग को लेकर उपभोक्ताओं को पहले से जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ताओं के अधिकारों Consumer rights का हनन है। कोर्ट ने भी इस दलील को माना और कहा कि कैरी बैग चार्ज carry bag charge को लेकर ग्राहकों को बिल बनाने से पूर्व जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैरी बैग के जरिए कंपनियां बिना किसी खर्च के अपना विज्ञापन करती है। कैरी बैग पर बने लोगो और कंपनी के नाम से उन्हें फ्री में अपना प्रचार करने का मौका मिलता है, लेकिन बावजूद उसके वो ग्राहकों से इसके बदले शुल्क वसूलता है।

मामले की सुनवाई के बाद 4 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुना दिया और रिलायंस पर 7000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। कोर्ट ने रिलायंस को कैरी बैग के बदले वसूले गए 24.9 रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ग्राहक को पांच हजार और कोर्ट खर्च के लिए दो हजार देने का आदेश सुनाया है। 60 दिनों के भीतर कंपनी को ये मुआवजा चुकाना होगा।