रिलायंस को शेयरों के अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

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रिलायंस को शेयरों के अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
06 Aug 2022
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News Synopsis

देश के सबसे अमीर शख्स में शामिल मुकेश अंबानी Mukesh Ambani के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज Reliance Industries को अपनी ही कंपनी के शेयर अधिग्रहण Share Acquisition में गड़बड़ी बरतने के मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court से राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने सेबी Sebi को निर्देश दिया है कि वह आरआईएल को उनकी ओर से मांगे गए दस्तावेज मुहैया करवाए। गौर करने वाली बात ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर आरोप है कि कंपनी ने साल 1994 से लेकर 2000 के बीच अपने ही शेयरों के अधिग्रहण में अनियमितता बरती थी।

इसको लेकर कंपनी का कहना है कि जो दस्तावेज वो सेबी से मांग रही है। उनके मिलने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स Promoters of the company और कंपनी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले हाईकोर्ट में अपील की थी, पर वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि साल 2002 में एस गुरुमूर्ति S Gurumurthy नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट Chartered Accountant ने 1994 में जारी किए गए दो एनसीडी के प्रिफरेशियल प्लेसमेंट Preferential Placement of NCDs में गड़बड़ी का आरोप रिलायंस के प्रमोटर्स समेत 98 लोगों पर लगाया था।

बाद मे सेबी ने जांच में पाया था कि इन एनसीडी को साल 2000 में वोटिंग राइट्स Voting Rights रखने वाले शेयरों में बदल दिया जाएगा। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया में गड़बड़ी बरती गई थी। जबकि रिलायंस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था।