दो सहकारी बैंकों पर इस वजह से आरबीआई ने लगाई पाबंदी, जानें

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 दो सहकारी बैंकों पर इस वजह से आरबीआई ने लगाई पाबंदी, जानें
20 Jul 2022
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News Synopsis

भारत India के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India (आरबीआई) ने कर्नाटक Karnataka के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक Shri Mallikarjuna Patna Sahakari Bank नियमित और महाराष्ट्र Maharashtra के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक Girna Sahakari Bank पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने ये कार्रवाई उनकी लचर वित्तीय व्यवस्था Financial System को देखते हुए की है। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक प्रतिबंध की अवधि में दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे।

केंद्रीय बैंकों की ओर से दो अलग-अलग बयानों में बताया गया है कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध छह महीने तक प्रभावी रहेगा। रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के बारे में कहा है कि बैंक के 99.87 फीसदी जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (डीआईसीजीसी) बीमा योजना Insurance Scheme के दायरे में है। साथ ही श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53 फीसदी जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं।

रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित बैंक के बारे में कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति Withdrawal permission नहीं दी जा सकती है। लेकिन, जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति रहेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से लगाई गई पाबंदी के मुताबिक दोनों बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व-मंजूरी के बिना ना कोई नया कर्ज दे सकते हैं ना ही किसी कर्ज का नवीनीकरण कर सकते हैं।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार दोनों ही बैंकों को किसी भी तरह का निवेश Any investment करने की भी अनुमति नहीं होगी। जबकि आरबीआई की ओर से यह भी कहा गया है कि दोनों बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार financial situation Improvement होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंक का कामकाज जारी रख सकेंगे।