RBI ने क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड पर बैंको और NBFC को दी राहत

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RBI ने क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड पर बैंको और NBFC को दी राहत
22 Jun 2022
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News Synopsis

भारत India के केंद्रीय बैंक Central Bank भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड Credit and Debit Cards को लेकर बैंको और एनबीएफसी  को बड़ी राहत Big Relief to Banks and NBFCs दी। आरबीआई ने क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों Non-Banking Finance Companies (एनबीएफसी) को राहत पहुंचाई है। आरबीआई ने मंगलवार को ग्राहकों की सहमति के बगैर कार्ड सक्रिय करने जैसे कुछ मानदंडों का पालन करने की समय-सीमा मंगलवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।

आरबीआई ने जिन प्रावधानों के अनुपालन Provisions Compliance में राहत दी हैं, उनमें क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात ये है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को एक जुलाई से 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जारी करने और उनका संचालन करने को लेकर आरबीआई के निर्देशों को लागू करना था। बैंकिंग उद्योग Banking Industry से मिले प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक बयान जारी किया।

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा है कि इस मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की समयसीमा Implementation Timeline को एक अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। आरबीआई ने जिन प्रावधानों के अनुपालन में राहत दी हैं, उनमें क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

आरबीआई के मास्टर निर्देश Master Direction के मुताबिक, अगर कार्ड जारी होने के 30 दिनों बाद भी सक्रिय नहीं किया गया है तो जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड One Time Password (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी पड़ेगी।