News In Brief Business and Economy
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RBI ने फिनटेक स्टार्टअप को दिया यह निर्देश 

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RBI ने फिनटेक स्टार्टअप को दिया यह निर्देश 
21 Jun 2022
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News Synopsis

फिनटेक स्टार्टअप्स Fintech Startups को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया Reserve Bank of India ने एक नया निर्देश देते हुए कहा है कि नॉन-बैंक इंस्टीट्यूशंस Non-Bank Institutions ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट लाइन लोड Credit Line Load नहीं कर सकते हैं। यह प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स Prepaid Payment Instruments PPI से जुड़ा है। वॉलेट और प्रीपेड कार्ड्स PPI के उदाहरण हैं। RBI ने सोमवार को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के मास्टर डायरेक्शंस master directions से जुडी एक नयी सूचना जारी की है। 

इस मामले में नियमों का पालन नहीं करने पर पेमेंट एंड सेटलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट, 2007 Payment and Settlements Systems Act, 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि RBI के इस नोटिफिकेशन का इन पर क्या असर पड़ेगा। गौरतलब है कि अभी Slice, Uni, PayU's LazyPay, KreditBee जैसी कई फिनटेक प्रीपेड को-ब्रांडेंड कार्ड्स के जरिए क्रेडिट की सुविधा देती हैं। RBI के निर्देश का मतलब यह हो सकता है कि अगर क्रेडिट लाइन नॉन-बैंक की तरफ से दी जाती है तो अब ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 

इस बारे में Slice के फाउंडर और सीईओ राजन बजाज Slice Founder and CEO Rajan Bajaj ने कहा कि हम इस रेगुलेशन की स्टडी Regulation Study कर रहे हैं। हम पूरी तरह से रेगुलेशन का पालन करना चाहते हैं। हम अपने पार्टनर बैंकों के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं। RBI के इस स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि PPI Master Direction सिर्फ इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में लोडेड/रीलोडेड, बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स Credit and Debit Cards से डेबिट और इंडिया में रेगुलेटेड इंटिटीज Regulated in India Entities की तरफ से जारी दूसरे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की इजाजत देते हैं।