एटीएम के लिए आरबीआई लाया नया नियम

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एटीएम के लिए आरबीआई लाया नया नियम
01 Feb 2023
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News Synopsis

Latest Updated on 01 February 2023

आप अपने बैंक के एटीएम ATM का कितनी बार उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में भारत के छह बड़े महानगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग नियम हैं। बैंगलोर Bangalore, चेन्नई Chennai, हैदराबाद Hyderabad, कोलकाता Kolkata, मुंबई Mumbai और नई दिल्ली मेट्रो क्षेत्रों New Delhi Metro Areas में आप महीने में कम से कम तीन बार अपने एटीएम का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य जगहों पर बैंक आपको महीने में पांच बार अपने बैंक के एटीएम का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।

एसबीआई की वेबसाइट कहती है, कि आप 6 मेट्रो सेंटर में 3 फ्री ट्रांजैक्शन Free Transaction कर सकते हैं। वहीं दूसरी जगहों पर आप एक महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 लेनदेन के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क है, और सीमा से अधिक गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क है। अन्य बैंकों के एटीएम के लिए 8 रुपये प्लस जीएसटी GST और सीमा से अधिक गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए एसबीआई SBI के एटीएम के लिए 5 रुपये प्लस जीएसटी लगता है।

एचडीएफसी बैंक HDFC Bank एटीएम में बचत और वेतन खातों के लिए प्रति माह 5 मुफ्त लेनदेन मेट्रो एटीएम पर 3 मुफ्त लेनदेन और गैर-मेट्रो एटीएम पर 5 मुफ्त लेनदेन की पेशकश करता है। यदि आप निर्दिष्ट संख्या से अधिक मुफ्त लेनदेन करते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक 21 रुपये और जीएसटी चार्ज करता है। गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए, 8.50 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क लिया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India का कहना है, कि बैंकों को अपने ग्राहकों को उनके बचत खाते से महीने में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन देना चाहिए। अगर आप एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा।

Last Updated on 11 August 2021

हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम एटीएम में आपातकालीन स्थिति में पैसे निकालने गए हों और एटीएम हमसे कहे कि पैसे नहीं हैं। उस वक्त क्या आता है दिमाग में? यही ना कि ऐसा कोई नियम जरूर होना चाहिए, जिससे इस तरह की लापवराही पर शिकंजा कसा जा सके और ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब इस परेशानी से काफी हद तक छुटकारा मिल पाएगा। आरबीआई के निर्देशानुसार यदि एटीएम में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक पैसे की उपलब्धता नहीं रहती है, तो उस बैंक पर प्रति एटीएम 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। व्हाइट बैंक एटीएम के मामले में गैर सरकारी बैंक जोकि इन एटीएम में पैसे को डालने का काम करते हैं, उन पर जुर्माना लगाने से अब ये बैंक इस काम में लापरवाही नहीं बरतेंगे। 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने वाले इस नियम से एटीएम में होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मुश्किल परिस्थितियों में ग्राहकों को ज़रूरत के लिए पैसे की उपल्बधिता नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही इस नियम से बैंकों द्वारा एटीएम के कामों में अब नियमितता आने की संभावना बढ़ेगी।