RBI की पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक

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RBI की पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक
12 Mar 2022
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News Synopsis

भारत India की दिग्गज कंपनी पेटीएम Paytm को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank Of India के एक फैसले से तगड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक ने 11 मार्च को पेटीएम पेमेंट्स बैंक Paytm Payments bank पर नए कस्टमर्स New Customers जोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही Paytm Payments bank की IT ऑडिट कराने का आदेश भी दे दिया है। IT ऑडिट का मतलब है कि, कंपनी का IT इंफ्रास्ट्रक्चर IT Infrastructure यानी सॉफ्टवेयर Software कितने ग्राहकों का बोझ उठाने में सक्षम है, उसमें क्या गड़बड़ियां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इन सबकी जांच की जाएगी। RBI ने कहा है, "Paytm Payments bank को नए कस्टमर्स जोड़ने के लिए RBI की इजाजत लेनी होगी। और RBI IT ऑडिट की रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद ही नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी जाएगी।" पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज की शुरुआत 23 मई 2017 को हुई थी। खबर के अनुसार विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक Small Finance Bank (SFB) के लाइसेंस Licence के लिए RBI में आवेदन करने वाली है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया था कि, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस साल जून तक आवेदन जमा कर सकती है।