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इन दवाओं के दाम अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पाएंगी फार्मा कंपनियां

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इन दवाओं के दाम अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पाएंगी फार्मा कंपनियां
04 Jul 2022
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News Synopsis

दवा की कीमतों के लिए बनी नियामक एजेंसी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण National Drug Pricing Authority ने 84 दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है। जिन दवाओं की कीमतें तय की गई हैं उनमें डायबिटीज, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप Diabetes, Headache, Hypertension के इलाज में काम आने वाली दवाएं प्रमुख हैं। एक नोटिफिकेशन में दवाओं की कीमतें निश्चित करने के आदेश की जानकारी दी गई है।

आदेश के अनुसार वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन हाइड्रो क्लोराइड Voglibose and Metformin Hydrochloride के एक टैबलेट की कीमत 10.47 रुपये होगी जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन Paracetamol and Caffeine की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल Rosuvastatin Aspirin and Clopidogrel Capsules की कीमत 13.91 रुपये तय की गई है। एपीपीए ने तय किया है कि अब कोई भी दुकानदार इन दवाओं की कीमत तय मूल्य से अधिक नहीं वसूल सकेगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दवाओं की कीमतें तय करने का एक निर्धारित कानून Prescribing Laws है। इसमें सरकार एक लिस्ट तय करती है। इस लिस्ट को नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडीसिन्स या एनएलईएम कहा जाता है। इस लिस्ट में जीवनरक्षक दवाओं Lifesaving Drugs को शामिल किया जाता है। इन दवाओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर ना हो इसके लिए कीमतें निर्धारित की जाती हैं। इसी के लिए सरकार ने ड्रग रेगुलेटर एनपीपीए Drug Regulator NPPA का गठन किया है।