स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

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स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात
19 Jul 2022
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News Synopsis

दिग्गज विमानन कंपनी स्पाइसजेट SpiceJet के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने सोमवार को स्पाइसजेट एयरलाइन SpiceJet Airline के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में स्पाइसजेट एयरलाइन पर पेशेवर और सुरक्षा मानकों Professional and Safety Standards का उल्लंघन कर विमान सेवाओं का संचालन करने का आरोप लगाते हुए कंपनी की सेवाओं Services of the Company को रोकने की मांग की गई थी।

अधिवक्ता राहुल भारद्वाज Advocate Rahul Bhardwaj की ओर से दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा Chief Justice Satish Chandra Sharma कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अदालत महज पीआईएल और मीडिया रिपोर्ट्स PIL and Media Reports के आधार पर किसी एयरलाइन का परिचालन नहीं रोक सकती है। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस सुब्रमण्यम Justice Subramaniam ने कहा कि कानून के तहत विमानन उद्योग के सुचारु नियंत्रण के लिए एक "मजबूत तंत्र" तैयार किया गया है।

इस मामले में हमने विमान सेवाओं की नियामक संस्था डीजीसीए Regulatory body DGCA के रुख को भी देखा है। डीजीसीए ने पहले ही इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्तमान मामले में हाल के दिनों में घटित घटनाओं के संबंध में Directorate General of Civil Aviation (डीजीसीए) की ओर से स्पाइसजेट कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।