Employees' Provident Fund में योगदान करने वाले कर्मचारियों की बढ़ सकती है पेंशन

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भविष्य निधि Employees Provident Fund (EPF) में योगदान करने वाले कर्मचारियों Employees के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन Employee Pension Scheme (EPS) में इजाफा हो सकता है। अभी तक पेंशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक वेतन Basic Salary पर कैप लगा हुआ है। अभी कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक बेसिक वेतन Minimum Basic Salary 15000 रुपए है। पेंशन 15000 रुपए पर ही कैलकुलेट होती है। अगर कर्मचारी का बेसिक वेतन 15000 रुपये से अधिक है तो भी पेंशन सिर्फ 15000 रुपए पर कैलकुलेट Calculate की जाती है, क्योंकि अभी इस पर कैप लगा हुआ है। ये कैप हटने पर पेंशन अगर 20,000 रुपए के बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है तो इसमें 8,571 रुपए का इजाफा हो जाएगा। आपकी 15000 रुपए से अधिक है तो भी सैलेरी पर पीएफ 15000 रुपए पर ही कैलकुलेट होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50000 रुपए है और वह 50000 पर ही अपनी पेंशन कैलुकलेट करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता क्योंकि इसकी छूट नहीं है। अभी इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन की लिमिट Salary Limit को खत्म करता है तो, पीएफ का कैलकुलेशन उच्चतम ब्रैकेट पर भी किया जा सकता है। यानी बेसिक वेतन 15000 रुपए से अधिक होने पर पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब निर्भर है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिल सकती है।