पैसेंजर को हवाई सफर करने से रोका,तो देना होगा मुआवजा

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नागर विमानन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation ने एयरलाइंस Airlines के लिए अब किसी भी पैसेंजर को बोर्डिंग Passenger Boarding से मना करने पर सख्त रुख अपना लिया है। इसके अनुसार अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट Valid Tickets है, इसके बावजूद उसे सफर करने के लिए रोका जाता है तो एयरलाइंस कंपनियों Airlines Companies को दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी या फिर उन्हें पैसेंजर को हर्जाना देना पड़ेगा।
इस बारे में डीजीसीए ने बताया कि एयरलाइंस यदि वैलिड टिकट वाले पैसेंजर को 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट इंतजाम कर देगी तो कोई जुर्माना नहीं होगा। वहीं 24 घंटे में उनके सफर करने की व्यवस्था नहीं करने पर पैसेंजर को 20,000 तक का मुआवजा देना होगा। हालांकि यदि 24 घंटे के अंदर एयरलाइंस पैसेंजर किसी दूसरी फ्लाइट में अरेंजमेंट करा देती हैं, तो यह मुआवजा 10,000 हजार रुपए का ही होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद नियामक ने यह कदम उठाया है।
गौरतलब है कि इससे पहले एअर इंडिया Air India से पहले दो जून जून को विस्तारा Vistara पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी पर सुरक्षा के नियम Safety Rules को तोड़ने का आरोप लगा था। DGCA ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लीयरैंस Clearance of Take Off and Landing ऑफिसर को दे दिया करती थी। इस वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था।