अब इन लोगों को भी दाखिल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं मिलेगी छूट

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आयकर विभाग Income Tax Department ने इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return भरने के दायरे को विस्तारित कर दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों को भी टैक्स की सूची List of Taxes में शामिल किया है, जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। लेकिन अब वे लोग भी आयकर विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों के अंतर्गत आ गए हैं, इसलिए उनके लिए इस बार से रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes के नए नियमों के अनुसार व्यक्तियों, पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा में आती हो या नहीं। आपको बता दें कि आयकर छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख रुपये, 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख रुपये है। अब नए नियमों के अनुसार ऐसे कारोबारी जिनकी बिक्री का पैसा 60 लाख रुपये से ऊपर है या व्यापार से होने वाली इनकम 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी आवश्यक रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा।
इसी क्रम में सीनियर सिटिजंस Senior Citizens को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले उन्हें इससे छूट मिली हुई थी। इस नए नियम से कई लोग रिटर्न के दायरे में आ गए हैं। इससे रिटर्न भरने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। इसी को देखते हुए हुए यह नया आदेश लागू हुआ है। इस नए नियम से जिनके सेविंग अकाउंट Savings Account में एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा जमा हो चुके हैं, उन्हें भी टैक्स देना होगा।