गाड़ियों के लिए नया नियम लागू, थ्री प्वांइट सीट बेल्ट होगी जरूरी

News Synopsis
सरकार Government ने यात्रियों की सुरक्षा safety of passengers के लिए एक और कदम उठाया है। सरकार ने कार बनाने वाली कंपनियों car makers को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों passengers के लिए 'थ्री-पॉइंट' सीट बेल्ट three-point seat belt देना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Minister of Road Transport and Highways नितिन गडकरी Nitin Gadkari ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह नियम कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगा। कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देनी जरूरी होगी। मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि, ''मैंने इस प्रावधान वाली फाइल file containing provision पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कार कंपनियों को गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है।'' इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा।