News In Brief Government Policies
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 ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन पर मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

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 ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन पर मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
14 Jun 2022
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News Synopsis

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information & Broadcasting ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक Electronic और डिजिटल मीडिया Digital Media के लिए चेतावनी जारी की। जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी Online Betting के विज्ञापन Advertisement से बचने को कहा गया है। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों Online Betting Websites व प्लेटफॉर्मों के विज्ञापनों के कई मामले सामने आए। जिसके बाद यह एडवाइजरी Advisory जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है। यह युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और आर्थिक खतरा financial and economic danger पैदा करते हैं।

इस एडवाइजरी में बताया गया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों से निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 Consumer Protection Act 2019 केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम Cable Television Networks Regulation Act 1995 के तहत विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम Advertising Codes and Press Council Act 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण Journalistic Practices के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। यह एडवाइजरी व्यापक जनहित में जारी की गई है। जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करने को कहा गया है।

आपको बता दें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information and Broadcasting  ने 4 दिसंबर, 2020 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों Private Satellite tv channels को एक सलाह जारी की थी। जिसमें प्रिंट और ऑडियो विजुअल विज्ञापन के लिए ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशानिर्देशों विशेष तौर पर क्या करें और क्या न करें का पालन करने के लिए कहा गया था।