Manappuram Finance पर लगा 17 लाख का जुर्माना

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भारत India के केंद्रीय बैंक Central Bank ने मणप्पुरम फाइनेंस Manappuram Finance पर 17.6 लाख का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस Manappuram Finance पर 17.6 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना Financial Penalty लगाया। RBI ने 18 अप्रैल को यह जानकारी दी। RBI ने बताया कि यह प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स Prepaid Payment Instruments (PPI) और नो योर कस्टमर Know Your Customer (KYC) से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, "पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट Payment and Settlement Systems Act, 2007 के सेक्शन 30 के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।" आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन Regulatory Compliance में कमियों पर आधारित है और इसका इरादा कंपनी के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते Transactions or Agreements की वैधता पर राय रखना नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि, "यह देखा गया कि संस्था KYC और PPI को लेकर आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।"