सरकारी बैंक आईओबी पर 57.5 लाख का जुर्माना

Share Us

325
सरकारी बैंक आईओबी पर 57.5 लाख का जुर्माना
27 Jun 2022
min read

News Synopsis

भारत के केंद्रीय बैंक Central Banks रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India (आरबीआई) ने एक सरकारी बैंक पर जुर्माना ठोक दिया है। आरबीआई ने आईओबी पर 57.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank पर सख्त रुख अपनाया है।

केन्द्रीय बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से शुक्रवार जानकारी देते हुए बताया गया है कि यह कार्रवाई केन्द्रीय बैंक की ओर से तय कुछ मानदंडों और धोखाधड़ी Norms and Frauds से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने Non-compliance with Rules के मामले में की गई है।

पीटीआई की एक खबर के अनुसार रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि मार्च 2020 के आखिर में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच Statutory Inspection and Detection of Reports के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर यह कार्रवाई की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक की ओर से जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि आईओबी पता लगने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग ATM Card Cloning/Skimming से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में विफल रहा था।

यह जुर्माना कॉमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं Commercial Banks and Selected Financial Institutions की धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग Fraud-Classification and Reporting पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों से जुड़ा था।