ITR Filing: कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की तिथि बढ़ाई गई

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ITR Filing: देश में कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल ITR file करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने कंपनियों की ओर से आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न Income Tax Return (आईटीआर) भरने की समय-सीमा Time-limit बुधवार को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट Audit of Accounts कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 अक्तूबर रखी गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) ने अधिसूचना में जानकारी दे ते हुए बताया है कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट Audit Report दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई थी। इसलिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है।
सीबीडीटी CBDT ने अपने बयान में कहा है कि, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ाई गई है। घरेलू कंपनियों Domestic Companies को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्तूबर 2022 तक रिटर्न भरना जरूरी है। उन कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण Transfer Pricing की प्रक्रिया चल रही है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स AMRG & Associates के निदेशक (कंपनी और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित Om Rajpurohit ने कहा कि समयसीमा में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा।
पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा सात दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी। वहीं, जिन लोगों ने डेडलाइन तक किसी कारणवश अपना रिटर्न नहीं भर सके, वे अब नई समय सीमा तक अपना रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न कहते हैं। इस सुविधा के तहत आप रिटर्न तो भर लेंगे लेकिन आपको कुछ जुर्माना देने के साथ, ब्याज और सेटऑफ के लाभ वंचित होना पड़ेगा।