मोटर इंश्योरेंस को लेकर IRDAI का सख्त निर्देश

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इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा Insurance Regulator Irda ने मोटर इंश्योरेंस Motor Insurance को लेकर नया निर्देश जारी किया है। व्हीकल इंश्योरेंस Vehicle Insurance प्रोवाइडर्स को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे अब गैर जरूरी और लोक लुभावने ऑफर्स का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा कि वे इस तरह का प्रचार बंद करें। वे केवल उतना ही प्रचार कर सकते हैं जितना इंश्योरेंस पॉलिसी Insurance Policy में दिया जा रहा है। इसके अलावा दो इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी तरह की तुलनात्मक बातों को भी प्रचार में शामिल नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही किसी भी खास तरह के डिस्काउंट वाले प्रचार को भी बंद करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि व्हीकल इंश्योरेंस में मुख्य रूप से जनरल इंश्योरेंस कंपनियां General Insurance Companies मोटर वर्कशॉप और गैराज के साथ एक सर्विस एग्रीमेंट करती हैं। इस एग्रीमेंट के तहत अगर किसी वाहन की दुर्घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनियां वर्कशॉप को क्लेम का पैसा देती हैं।
गौरतलब है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से ऑफर किया जाने वाला डिस्काउंट वास्तव में नहीं होता है। इस डिस्काउंट के सपोर्ट में किसी कॉम्पिटिटर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के प्रीमियम का हवाला दिया जाता है। इससे ग्राहकों को सीधा-सीधा कुछ लाभ नहीं मिलता है।