अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूस को युद्ध रोकने का आदेश

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रूस और यूक्रेन युद्ध Russia and Ukraine War से दुनियाभर Worldwide के देशों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर तुरंत आक्रमण रोकने का आदेश order to stop the invasion दिया है। International Court of Justice (ICJ) ने बुधवार को अपने फैसले में कहा है कि रूस को बीते 24 फरवरी से यूक्रेन पर जारी उसके सैन्य कार्रवाई military action को रोकने का आदेश दिया जाता है। ICJ के जजों judges ने अपने आदेश में कहा कि, "रूसी संघ 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के इलाके में शुरू किए गए अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोकेगा।" जजों ने एक साथ रूस को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उसके नियंत्रण वाले या उसके सहयोगियों की तरफ से किसी तरह का सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रहे। गौरतलब है कि यूक्रेन ने रूसी आक्रमण Russian aggression के बाद करीब दो हफ्ते पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय International Court of Justice का दरवाजा खटखटाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति President वोलोडिमिर जेलेंस्की Volodymyr Zelensky ने रूस को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने की अपील की थी।