ऑनलाइन लेनदेन पर हर बार देनी होगी जानकारी, धोखाधड़ी से मिलेगी सुरक्षा

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ऑनलाइन लेनदेन पर हर बार देनी होगी जानकारी, धोखाधड़ी से मिलेगी सुरक्षा
05 Sep 2022
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News Synopsis

देश का केंद्रीय बैंक Central Bank यानी आरबीआई RBI एक अक्तूबर, 2022 से कार्ड टोकनाइजेशन व्यवस्था Card Tokenization Arrangements लागू करने की तैयारी में है। इसके लागू होने पर मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे Payment Aggregators and Payment Gateways आपके डेबिट-क्रेडिट कार्ड  Debit-Credit Cards की डिटेल्स अपने पास नहीं रख पाएंगे। आपको ऑनलाइन लेनदेन Online Transactions के लिए हर बार कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ेगी। इससे आपके कार्ड की डिटेल्स की सुरक्षा होगी। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी Online Banking Frauds रोकने में मदद मिल सकेगी।

बार-बार कार्ड की जानकारी दर्ज करने की परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपने कार्ड को टोकन में बदल सकते हैं। जबकि, टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं किया गया है। आप जब भी किसी ई-कॉमर्स एप या वेबसाइट E-commerce App or Website से खरीदारी करते हैं तो आपसे डेबिट/क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है। इससे आपको भविष्य में लेनदेन के लिए हर बार ये जानकारियां नहीं देनी पड़ती हैं। हालांकि, यह सुविधा कई बार जोखिम बन जाती है, जब आपके कार्ड की डिटेल्स चुरा ली जाती है।

वहीं टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है, जिसमें आपके कार्ड के 16 अंकों के नंबर को एक वैकल्पिक-एन्क्रिप्टेड कोड Optional-Encrypted Codes से बदल दिया जाता है। इसे टोकन कहते हैं। आपके कार्ड से जुड़ा टोकन हर मर्चेंट के लिए अलग-अलग होगा। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन लेनदेन Online Transactions, पीओएल लेनदेन या इन-एप लेनदेन POL Transactions or In -App Transactions के लिए कर सकते हैं।