Hyundai पर लगा 3 लाख का जुर्माना

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भारत India में कार बेचने से पहले कंपनी ग्राहक को खूब ढेर सारे ऑफर्स Offers देती है, कार की खूबियां बताती है और बेहतरीन सर्विस Service का वादा भी करती है। लेकिन कई बार वाहन में मैकेनिकल,इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई न कोई खराबी आ जाती है। जिसका नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ता है। ऐसी ही घटना पॉपुलर एसयूवी कार हुंडई क्रेटा SUV Car Hyundai Creta खरीदने वाले एक ग्राहक के साथ हुई। शैलेंद्र भटनागर Shailendra Bhatnagar नाम के ग्राहक ने यह क्रेटा खरीदी थी, जिसका दुर्घटना के दौरान एयरबैग ही नहीं खुला था। इस दुर्घटना से गाड़ी का दाहिना रूफ, फ्रंट पिलर, डोर पैनल्स, बॉडी पैनल्स और फ्रंट व्हील सस्पेंशन टूट गए थे और एयरबैग नहीं खुलने से चालक के सिर और छाती में चोटें आईं। इसके साथ दांतों में भी चोट लगी।
उसने कार अगस्त 2015 में खरीदी थी, और इसके फ्रंट में दो एयरबैग थे। क्रेटा के मालिक ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग Delhi State Consumer Redressal Commission में मामला दर्ज कराया। राज्य आयोग ने मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और हुंडई को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इस फैसले को बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Disputes Redressal Commission में चुनौती दी गई थी। लेकिन फिर से फैसला कार मालिक के पक्ष में सुनाया गया। National Consumer NCDRC ने कंपनी को आदेश दिया है कि ग्राहक को एक नई क्रेटा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक बार फिर से क्रेटा के मालिक के फेवर में सुनाया।