News In Brief Government Policies
News In Brief Government Policies

 उच्च न्यायालय ने दिल्ली की इस योजना को किया रद्द

Share Us

429
 उच्च न्यायालय ने दिल्ली की इस योजना को किया रद्द
20 May 2022
8 min read

News Synopsis

दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court से अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राशन की होम डिलिवरी Home Delivery of Ration के लिए लाई गई घर-घर राशन योजना Door to Door Ration Scheme को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी Chief Justice Vipin Sanghi और जस्टिस जसमीन सिंह Justice Jasmin Singh ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन यह केंद्र सरकार Central Government की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है। 

इससे पहले दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन Delhi Ration Dealers Union ने योजना का विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली के एलजी अनिल बैजल  LG Anil Baijal ने आम आदमी पार्टी Aam Aadmi Party सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलिवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट National Food Security Act का अभिन्न हिस्सा है। 

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह राशन योजना माफिया को जड़ से खत्म कर देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लाभार्थियों को उनका उचित हिस्सा आसानी के साथ मिल रहा है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया था।