GST: अब पराठे पर चुकाना पड़ेगा 18 फीसदी जीएसटी!, 'ये रोटी से है बिल्कुल अलग'

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GST: अब पराठे पर चुकाना पड़ेगा 18 फीसदी जीएसटी!, 'ये रोटी से है बिल्कुल अलग'
14 Oct 2022
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News Synopsis

अगर आप पराठे Parathas के शौकीन हैं तो रोटी Roti के मुकाबले इसको खाना अपने के लिए महंगा Expensive हो जाएगा। क्योंकि पराठा खाने के लिए आपको 18 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा। अगर बात करें चपाती की तो ये पराठे के मुकाबले काफी सस्ती पड़ेगी। चपाती पर आपको सिर्फ 5 फीसदी ही जीएसटी देना होगा। देश में एक समान वस्तु व सेवा शुल्क जीएसटी Similar Goods and Services Duty, GST प्रणाली लागू हुए इस साल जुलाई में पांच साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसकी पेचीदगियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जीएसटी के अमल व अधिसूचनाओं Implementation and Notifications को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं।

ऐसा ही मामला रोटी व पराठे पर अलग-अलग जीएसटी दरों का है। यदि आप पराठा खाना चाहते हैं तो उस पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा, वहीं रोटी खाना चाहते हैं तो 5 फीसदी। फ्रोजन रोटी-पराठे पर जीएसटी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। इस उद्योग Industries से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि दोनों को बनाने की मूल सामग्री चूंकि गेहूं का आटा है, इसलिए इस पर समान जीएसटी लागू होना चाहिए। वाडीलाल इंडस्ट्रीज Vadilal Industries का कहना था कि वह 8 तरह के पराठे बनाती है। इसमें मुख्यतः आटे का ही इस्तेमाल होता है। मालाबार पराठे में आटे की मात्रा 62 फीसदी और मिक्स्ड वेजिटेबल पराठे में 36 फीसदी होती है।

जबकि गुजरात जीएसटी प्राधिकरण Gujarat GST Authority ने कहा कि रोटी रेडी टू ईट है, जबकि कंपनी का पराठा रेडी टू कुक है। कर प्राधिकारियों का साफ कहना है कि पराठा रोटी से पूरी तरह अलग है। रोटी या चपाती को आप बगैर मक्खन या घी Butter or Ghee लगाए भी खा सकते हैं, लेकिन पराठा इनके बगैर नहीं बनता, चूंकि घी चुपड़ी रोटी या पराठा एक तरह से विलासिता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन पर 18 फीसदी की दर से कर वसूलना जरूरी है।