सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम

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आम लोगों को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस Regional Transport Office के चक्कर से छुटकारा दिलाते हुए केंद्र सरकार Central Government ने ड्राइविंग लाइसेंस Driving License बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब सरकार ने डीएल बनवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट Driving Test RTO ऑफिस जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय Union Ministry of Road Transport and Highways ने इन नियमों को बदल दिया है, ये नियम इसी महीने से लागू हो गए हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी।
इस बारे में मंत्रालय की ओर से उन आवेदनकर्ताओं को सूचित किया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल Driving Training School में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा, स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।
आपको बता दें कि ट्रेनिंग सेंटर को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइंस और शर्तें जारी की हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नियम के मुताबिक अधिकृत एजेंसी Authorized Agency ये सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम एक एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी। ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम उसके पास पांच साल का ड्राइविंग अनुभव Driving Experience होना चाहिए, साथ ही उसे यातायात नियमों Traffic Rules का अच्छी तरह से पता होना चाहिए।