सरकार जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को दे सकती राहत, जानें डिटेल

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सरकार जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को दे सकती राहत, जानें डिटेल
29 Sep 2022
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News Synopsis

कारोबारियों Businessmen के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार सरकार जीएसटी GST में पंजीकृत कारोबारियों registered dealers को राहत दे सकती है। इसके लिए कुछ अपराधों को खत्म eliminate crimes करने और कुछ अपराधों पर कम शुल्क लगाने की योजना है। वर्तमान में उन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलता है, जहां वस्तु एवं सेवाकर goods and services tax (जीएसटी) की चोरी या इनपुट टैक्स क्रेडिट evasion or input tax credit का दुरुपयोग पांच करोड़ रुपए से अधिक होता है। बुधवार को एक अधिकारी ने कहा कि हम करदाताओं के लिए अभियोजन को और अधिक सरल और अनुकूल simple and friendly बनाने के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत प्रावधान बनाने पर काम कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि जो भी अभी का सीमा स्तर है, उस पर फिर से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क को भी कम किया जाएगा, जिससे करदाताओं taxpayers को मुकदमेबाजी में जाने से बचाया जाए। अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए देय रकम टैक्स की रकम का 50 फीसदी या 10 हजार रुपये होगी। इसमें जो कम होगा, वही लागू होगा। अधिकतम रकम 150 फीसदी या 30 हजार रुपए में से जो ज्यादा होगी, उसे लागू किया जाएगा। इन सभी बदलावों को जीएसटी काउंसिल gst council की अगली बैठक में रखा जाएगा। इस महीने में जीएसटी संग्रह 1.45 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है।

इस साल मार्च से अगस्त तक हर महीने 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा संग्रह रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक आर्थिक गतिविधियां economic activities ठीक-ठाक रही हैं। एक साल पहले इसी महीने में 1.17 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह gst collection था। 2022-23 में औसत मासिक कलेक्शन average monthly collection 1.55 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब तक सबसे ज्यादा 1.68 लाख करोड़ रुपए इस साल अप्रैल में आया था। उसके बाद से हर महीने यह संग्रह घटता ही गया। इस महीने का जीएसटी आंकड़ा एक अक्तूबर को सरकार जारी करेगी।