News In Brief Government Policies
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बिजली यूनिट चलाने के लिए आपातकालीन कानून लागू 

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बिजली यूनिट चलाने के लिए आपातकालीन कानून लागू 
09 May 2022
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News Synopsis

देशभर में जारी बिजली संकट power crisis के बीच सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए इमरजेंसी कानून emergency law लागू करने का फैसला किया है। केंद्र ने विदेशी कोयले foreign coal पर चलने वाले कुछ निष्क्रिय पावर प्लांट्स idle power plants में फिर से प्रोडक्शन production शुरू करने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद कोयले की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों की वजह से प्रोडक्शन न कर पा रहे पावर प्लांट्स भी बिजली का उत्पादन कर पाएंगे।

बिजली मंत्रालय ministry of power ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है। तापीय बिजलीघरों में कोयले की कमी और इससे बिजली उत्पादन प्रभावित होने के बीच यह निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि भारत India इस समय पिछले 6 साल के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस समय पावर सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।

गौरतलब है कि इस समय देश में आयातिक कोयले पर आधारित 43 फीसदी से ज्यादा प्लांट निष्क्रिय पड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार international market में कोयला महंगा होने की वजह से कंपनियां कोयले के आयात से कतरा रही हैं। जिससे बिजली उत्पादन electricity generation पर गहरा असर पड़ रहा है।